कोलकाता : बड़ाबाजार के मछुआ इलाके में स्थित जिस ऋतुराज होटल में मंगलवार की शाम लगी भीषण आग में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई उस होटल का कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के लाइसेंस विभाग के अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है। केएमसी सूत्रों के अनुसार, 6 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट पर वर्ष 2000 से 2002 के मध्य बलराम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया था। हालांकि, पंजीकरण गेस्टहाउस के नाम पर किया गया था। जिसे 2019 में होटल और रेस्तरां के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को यानी जिस शाम ऋतुराज होटल में अग्रीकांड की घटना घटी, उसी दिन कंपनी का ट्रेड लाइसेंस रिन्यू किया गया था। ऋतुराज होटल के नाम से कोई लाइसेंस या पंजीकरण निगम में नहीं है। सूत्रों ने बताया कि उक्त इलाके में ऋतु आहार नाम के एक भोजनालय के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन उसे भी केएमसी द्वारा वर्ष 2017 में रद्द कर दिया गया था।
इसके बावजूद उसी नाम पर अग्निरोधक (फायर सेफ्टी) लाइसेंस वर्ष 2022 तक वैध था। जानकारी के अनुसार, जिस इमारत में आग लगी उसका निर्माण कार्य वर्ष 1989 में शुरू हुआ था और 1994 से इसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। इस हादसे को लेकर बुधवार को कोलकाता नगर निगम में मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्षता में आपात बैठक की गई। बैठक में केएमसी के आयुक्त धवल जैन भी मौजूद थे। बैठक में एक छह सदस्यीय विशेष जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इस जांच समिति में केएमसी के अतिरिक्त आयुक्त प्रबल कांति माइती, डीजी बिल्डिंग उज्ज्वल सरकार, लाइसेंस विभाग के प्रमुख विजय विश्वास, अग्निशमन विभाग और कोलकाता पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हैं। जांच के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर भवन की ढांचागत स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।