जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : दुर्लभ पक्षियों के अवैध कारोबार पर रेड करे। कोलकाता के गैलिफ स्ट्रीट में चल रहे इस अवैध कारोबार के सिलसिले में हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिवीजन बेंच ने कस्टम विभाग को नियम के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने सुओमोटो पीआईएल दायर किया है। इन पक्षियों को स्मगलिंग करके कोलकाता लाया जाता है। इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट सैकत बनर्जी ने कहा कि इस तरह के बहुत से मामले कोर्ट में लंबित है और आदेश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद इस दिशा में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल विल्वादल भट्टाचार्य ने कहा कि यह गैलिफ स्ट्रीट का एक हेरिटेज बाजार है। प्रत्येक रविवार को सुबह से शाम तक लगता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेजुबान पशु-पक्षियों के साथ इस तरह जुल्म नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के बेच ने कस्टम विभाग से कहा कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करें। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है 30 सितंबर के अंदर एफिडेविट की शक्ल में एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करें।