कोलकाता सिटी

अब परमिट के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन

सभी परमिट को वाहन सॉफ्टवेयर में करना होगा डिजिटाइज्ड

कोलकाता : राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि अब परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सौमित्र मोहन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि सभी परमिट धारक अपना परमिट कई महीनों और वर्षों तक मियाद उत्तीर्ण होने के बावजूद रिन्यू नहीं करा रहे हैं। यह भी देखा गया है कि पहले से अनुमोदित रूट के लिए नयी रूट परमिट मिलने के तुरंत बाद लोग रूट के वैरिएशन अथवा एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। परिवहन विभाग के लिए यह आवश्यक हो गया है कि नयी परमिट जारी करने के लिए ऑनलाइन लोग आवेदन करें और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी वाहनों के लिए जारी होने वाली परमिट को वाहन सॉफ्टवेयर में डिजिटाइज्ड किया जाये।

96 घण्टों के अंदर करनी होगी बैैकलॉग एंट्री

ऐसे में सभी मुद्दों पर गौर करने के बाद निर्णय लिया गया है कि टैक्स के भुगतान अथवा अन्य किसी लेन-देन के समय, वाहन मालिक को परमिट (जहां परमिट डिजिटाइज नहीं किया गया है) की फोटोकॉपी परमिट के पार्ट-ए की ऑरिजनल कॉपी के साथ देनी होगी। परमिट रजिस्टर के साथ क्रॉस चेकिंग के बाद 96 घण्टों के अंदर संबंधित प्राधिकारी को बैकलॉग एंट्री करनी आवश्यक होगी। परमिट की स्कैन कॉपी को वाहन पोर्टल में अपलोड करना आवश्यक होगा। टैक्स के भुगतान के समय टैक्स देने वाले के सामने एक पॉप-अप अथवा डायलॉग बॉक्स (ग्रिप्स पोर्टल में रिडायरेक्ट करने से पहले), यह सलाह दर्शानी होगी कि वाहन पोर्टल में परमिट को अपडेट किया जाये।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट ह्वीकल के लिये ऑनलाइन टैक्स भुगतान के आवेदन और परमिट के समय वाहन मालिकों की परमिट संबंधी दस्तावेजों के साथ काउंटर पर उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्टेज कैरेज वाहनों और ऑटो रिक्शा के लिए नयी परमिट के लिए आवेदन केवल वेकेंसी के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों की समाप्ति के बाद विभागीय वेबसाइट, जिला वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि सभी इच्छुक आवेदकों को समान अवसर प्रदान किया जा सके।

नयी परमिट के मामले में सभी आवेदन ऑनलाइन देने होंगे। शुल्क के भुगतान की तिथि और समय को ऐसे परमिट के लिए आवेदन की तिथि और समय माना जाएगा। सभी आरटीए को ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व’ बेसिस पर आवेदनों को डिसपोज करना होगा। यदि परमिट देने के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया जाता है, तो प्रस्ताव पत्र अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा और तब तक विस्तारित/नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वाहन का अस्थायी या स्थायी पंजीकरण निर्धारित 6 महीने के भीतर नहीं किया जाता है। इस राज्य में पंजीकृत प्रत्येक अनुबंध वाहन, माल वाहन या स्टेज कैरिज वाहन, पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र/क्षेत्र के लिए स्थायी प्रकृति के आधार परमिट द्वारा कवर किया जाएगा। अन्यथा, टैक्स टोकन और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी परमिट को समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर रिन्यू नहीं किया जाता है, तो परमिट को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार रद्द माना जाएगा।

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