शिखा इन के मालिक बीरेश्वर मित्र को कोर्ट ले जाती पुलिस  
कोलकाता सिटी

न्यू मार्केट अग्निकांड : होटल मालिक को 10 दिनों की पुलिस हिरासत

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : न्यू मार्केट थानांतर्गत मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल शिखा इन में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार होटल मालिक बीरेश्वर मित्र कोरविवार को बैंकशाल कोर्ट ने 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। शनिवार को पुलिस ने उन्हें डायमंड हार्बर रोड स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहे थे। रविवार को पुलिस ने अभियुक्त को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। कुछ दिन पहले होटल में लगी आग में नौ लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में सात बांग्लादेशी नागरिक और तीन साल का एक बच्चा भी शामिल था। अदालत में चीफ पुलिस प्रॉसिक्यूटर अभिजीत चटर्जी ने बीरेश्वर मित्र की पुलिस हिरासत की मांग की। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड में नौ लोगों की जान गई और यह बेहद गंभीर मामला है। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया कि होटल किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर दिया गया था, लेकिन होटल की अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर मालिक की ओर से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि होटल का फायर लाइसेंस बीरेश्वर मित्र के नाम पर था। महज करीब 760 वर्ग फुट क्षेत्र में पांच होटल कमरे बनाए गए थे। पुलिस का दावा है कि इन परिस्थितियों की जांच जरूरी है।

एसआईटी कर रही मामले की जांच

इस अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त से पूछताछ जरूरी है। इसी आधार पर अदालत से पुलिस हिरासत की मांग की गई। बीरेश्वर मित्र की ओर से अधिवक्ता गोपाल हलदर ने पुलिस की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि संपत्ति अबू जाफर को लीज पर दी गई थी और होटल का कारोबार वही चला रहा था। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि होटल के संचालन में बीरेश्वर मित्र की सीधी भूमिका कहां है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बीरेश्वर मित्र को 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस इससे पहले अबू जाफर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

SCROLL FOR NEXT