कोलकाता सिटी

कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC को बड़ी राहत, बैंक खाते चलाने की मिली अनुमति

स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में होगा वित्तीय लेनदेन, खातों को फ्रीज करने पर पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट ने उठाए सवाल

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी को अपने बैंक खातों से दैनिक खर्च और जरूरी वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में ही होगी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी अब तक ऐसे ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है, जो इस कार्रवाई को पूरी तरह उचित ठहराते हों।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने तक तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को पार्टी के बैंक खातों या स्पेशल ऑफिसर से जुड़े मामलों में कोई हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

क्या है मामला?

तृणमूल कांग्रेस के कथित फंड से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 440 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक निजी एविएशन कंपनी के कार्यालय भी शामिल थे। इससे पहले इन खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया गया था।

जांच एजेंसियां कथित वित्तीय लेनदेन और पार्टी फंड के इस्तेमाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। मामले की जांच अभी जारी है और इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

चुनाव आयोग तक पहुंचा विवाद

पार्टी के संगठनात्मक विवाद को लेकर मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है। दोनों पक्षों ने आयोग के समक्ष अपना-अपना दावा पेश किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग के अंतिम फैसले तक पार्टी से जुड़े कुछ प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

हाईकोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल तृणमूल कांग्रेस को अपनी नियमित वित्तीय गतिविधियां जारी रखने में राहत मिली है, जबकि बैंक खातों और कथित फंड मामले की जांच ईडी और अन्य एजेंसियों की ओर से आगे भी जारी रहेगी।

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