कोलकाता: मध्य कोलकाता के घनी आबादी वाले व्यावसायिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और जन-जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोलकाता पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर अजय नंद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शहर के तीन प्रमुख थाना क्षेत्रों पोस्ता, बड़ाबाजार और हेयर स्ट्रीट में किसी भी प्रकार के पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 2 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
प्रशासन के अनुसार, इन क्षेत्रों में दुकानें बेहद घनी और पास-पास स्थित हैं, जिससे विस्फोटक नियम, 2008 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा, बड़ाबाजार और कैनिंग स्ट्रीट इलाके में पूर्व में हुई आगजनी की गंभीर घटनाओं और वहां आपातकालीन निकास मार्गों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। काली पूजा और दीपावली के दौरान यहां होने वाली भारी भीड़ से किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।