कोलकाता : महानगर के सभी पुलिस स्टेशन में हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए सभी थाना प्रभारियों को उनके पुलिस स्टेशन में एक लीगन लाइजन अफसर नियुक्त करने का आदेश कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने दिया है। गुरुवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार अपने निर्देश में सीपी ने कहा कि पुलिस स्टेशन स्तर पर न्याययिक मामलों की हैंडलिंग में लापरवाही के कारण विभिन्न कोर्ट द्वारा एडवर्स ऑर्डर दिये गये हैं। ऐसे में पुलिस स्टेशन स्तर पर सभी मामलों को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में समयबद्ध, सिस्टेमेटिक और नियुमानुसार अनुपालन के लिए पुलिस कमिश्नर ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। सीपी ने सभी थाना प्रभारियों को सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लीगल लाइजन अफसर के तौर पर नियुक्त करने को कहा है ताकि वह थाने में सभी कोर्ट मामलों की जानकारी रखें और थाना प्रभारी को उक्त मामले की जानकारी देते रहें। लीगल लाइजन अफसर को मामले के जांच अधिकारी और अन्य अधिकारियों से सभी जानकारियां प्राप्त करनी होंगी ताकि कोर्ट में विभाग की भागीदारी के बगैर कोई कार्यवाही नहीं हो। सभी डिविजन डीसी को सीपी ने उक्त दाशा निर्देश के पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा डिविजन डीसी को डीआरओ में लॉ सेल बनाने को कहा है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है ताकि कोई एफिडेविट उनकी लिखित अनुमति के बगैर न जमा हो। अगर कोर्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी से कोई रिपोर्ट या अन्य जानकारी मांगता है तो इसकी जानकारी तुरंत डीडी के लॉ सेल के ओसी को देना होगा। कोर्ट से मिलने वाले सभी आदेश को तारीख और समय के साथ जनरल डायरी करनी होगी। सभी थानों को रजिस्टर मेंटेन करना होगा।