कोलकाता : हाल ही में निक्को पार्क के अंदर युवक की मौत की घटना को लेकर कोलकाता पुलिस अपने क्षेत्र में मौजूद वॉटर पार्क के सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क हो गयी है। केएलसी थाना ने कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स थाना क्षेत्र स्थित एक्वाटिका वॉटर पार्क और बैंक्वेट में सुरक्षा मानकों को लेकर पत्र लिखा है। थाना की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पार्क में प्रतिदिन बड़ी संख्या में परिवार और छोटे बच्चों के साथ आने वाले आगंतुकों की भीड़ रहती है। ऐसे में पार्क प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना अत्यंत आवश्यक है।
लाइफगार्ड निगरानी:
प्रत्येक स्विमिंग पूल और स्लाइड पर प्रशिक्षित और प्रमाणित लाइफगार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है, विशेषकर व्यस्त समय में। साथ ही लाइफ जैकेट, ट्यूब व फ्लोटेशन डिवाइस की उपलब्धता गैर-तैराकों और बच्चों के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए।
चेतावनी संकेत और निर्देश:
सभी राइड और पूल के पास उम्र, ऊंचाई व जल की गहराई संबंधी स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपातकालीन संपर्क नंबर – एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन सेवा, नजदीकी अस्पताल आदि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों।
आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था:
पार्क के अंदर प्रशिक्षित चिकित्सक व एंबुलेंस के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हर समय सक्रिय होना चाहिए।
सुरक्षा निगरानी:
पुरुष व महिला दोनों सुरक्षाकर्मी, विशेष रूप से भीड़ व कतार नियंत्रण के लिए नियुक्त किए जाएं। लॉकर रूम में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की गई है। सभी रणनीतिक बिंदुओं पर रिकॉर्डिंग सुविधा सहित कैमरे लगाना आवश्यक है।
स्वच्छता और साफ-सफाई:
चेंजिंग रूम, शौचालय, जल क्षेत्र व फूड कोर्ट की नियमित सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए। क्लोरीन लेवल की जांच समेत पूल के जल की स्वच्छता नियमित रूप से जांची जाए।
आग व विद्युत सुरक्षा:
प्रमुख स्थानों पर फायर एक्सटिंग्विशर और वाटर हाइड्रेंट, जलरोधक व सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, लाउड स्पीकर और सार्वजनिक सूचना प्रणाली की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-समय पर फायर ड्रिल और स्टाफ प्रशिक्षण भी आवश्यक बताया गया है।
राइड्स व उपकरणों का निरीक्षण:
स्लाइड्स, पूल, पंप व अन्य यांत्रिक राइड्स की नियमित जांच और रखरखाव तथा उसका दैनिक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
फिसलनरोधी फर्श और विशेष सुविधाएं:
गीले क्षेत्रों में एंटी-स्लिप फर्श लगाना व दिव्यांगजनों के लिए रैम्प और आसान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए।
मदिरा सेवन पर रोक:
नशे में किसी भी व्यक्ति का पूल या राइड में प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया जाए।
पुलिस ने कहा है कि एक सक्रिय व सतर्क दृष्टिकोण के तहत पार्क को सुरक्षित और आनंददायक गंतव्य बनाए रखना पार्क प्रबंधन की जिम्मेदारी है।