जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आमतल्ला में सांसद अभिषेक बनर्जी का पार्टी कार्यालय तोड़े जाने के मामले में दायर अपील पर आगे और सुनवाई टालने से जस्टिस शुभ्रा घोष ने इनकार कर दिया। जस्टिस घोष ने कहा कि यह अंतिम मौका है और 22 सितंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। इस बिल्डिंग को तोड़े जाने को लेकर दो मामले दायर किए गए हैं। एक मामला लिप्स एंड बाउंस ने किया है तो दूसरा मामला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि दक्षिण 24 परगना के जिला परिषद ने इस बिल्डिंग को अवैध करार देते हुए इसे तोड़े जाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट में मामला दायर किए जाने के बाद जस्टिस राजा बसु चौधरी ने इसे तोड़े जाने पर स्टे लगा दिया था। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस शुभ्रा घोष कर रही हैं। लिप्स एंड बाउंस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वैधानिक तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था लेकिन इसे अवैध करार देते हुए जबरन तोड़ दिया गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है वे इस बिल्डिंग में किराएदार थे। बिल्डिंग तोड़े जाते समय उनके कार्यालय का सरोसामान जप्त कर लिया गया। उनमें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फाइल आदि शामिल है। उनकी कोई सीजर लिस्ट भी नहीं दी गई। जस्टिस घोष ने सभी पक्षों को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही कहा है कि 22 सितंबर को इस मामले में निर्णायक सुनवाई होगी।