16 अगस्त से पुलिस हिरासत में है यह महिला जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : हाई कोर्ट ने एक महिला अभियुक्त को तत्काल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया है। यह महिला 16 अगस्त से पुलिस की हिरासत में है। उसकी तलाश करने की अपील करते हुए हाईकोर्ट में हैवीयस कॉरपस दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस रिशद मेंडोरा ने उपरोक्त आदेश दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस महिला अभियुक्त को लेने नहीं आती है तो यह पश्चिम बंगाल की पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि उसे गौतम बुद्ध नगर अदालत में हाजिर करें। इस महिला अभियुक्त के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर थाने में 13 एफआईआर दर्ज है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस अभियुक्त महिला को 16 और 19 नवंबर को बैरकपुर के एसीजेएम की अदालत में पेश किया गया था। इसे ट्रांजिट रिमांड पर गौतम बुद्ध नगर आने ले जाने की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और इसके साथ ही उसकी जमानत की याचिका को भी नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस अभियुक्त महिला के खिलाफ पश्चिम बंगाल के किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। इसके खिलाफ जो भी मामले दर्ज हैं सारे गौतम बुद्ध नगर थाने में है। इस अभियुक्त महिला को पुलिस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया था। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त महिला की शारीरिक अवस्था का भी हवाला दिया गया। कहा गया कि वह काफी बीमार है। इसके बावजूद डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसे गौतम बुद्ध नगर अदालत में हाजिर करना ही पड़ेगा।