इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता तृणमूल कांग्रेस को उनके कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय के मामले में दमकल विभाग की तरफ से दी गई नोटिस के खिलाफ दायर पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई समाप्त हो गई। इस नोटिस में बिल्डिंग की छठी और सातवीं मंजिल को खाली करने का आदेश दिया गया था। इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शुक्रवार को इसकी सुनवाई समाप्त होने के बाद जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि वे अपना फैसला 16 सितंबर को सुनाएंगे। इस दौरान नोटिस के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट किशोर दत्त ने कहा कि पार्टी ने इस बिल्डिंग के छठे और सातवें फ्लोर को लीज पर लिया है। यह करार इस साल 25 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस मामले में एक सिविल सूट दायर किया गया है जो अभी लंबित है। अग्निशमन की उचित व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए दमकल विभाग ने हाल ही में इन दोनों फ्लोर की जांच की थी। दमकल विभाग के निर्देश के मुताबिक एक छत पर बने एक ढांचे सहित गैस सिलेंडर को हटा दिया गया। एडवोकेट जनरल एस एन मित्र ने कहा कि यह एक प्रशासनिक आदेश था. बिल्डिंग की मालिक रमा देवी गोयनका के एडवोकेट ने कहा कि लीज रद्द कर दिए दी गई है। एडवोकेट किशोर दत्त ने सवाल किया कि क्या बिल्डिंग के सभी मंजिलो को खाली करने को कहा गया है या सिर्फ दो ही मंज़िलों के मामले मे यह आदेश लागू है। बहरहाल अब फैसला 16 सितंबर को आएगा।