हुगली : गुड़ाप थानांतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोप में चुंचुड़ा की पॉक्सो अदालत ने 52 दिनों के भीतर अभियुक्त को दोषी करार दिया। आगामी 17 जनवरी यानी कल सजा की घोषणा सुनवाई होगी। मालूम हो कि गुड़ाप में 24 नवंबर को अभियुक्त बुजुर्ग अशोक सिंह ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने घर बुलाया था। हालांकि उस समय बच्ची के पिता घर पर नहीं थे। जब वापस लौटे तो उन्होंने बच्ची को घर पर नहीं पाया। उन्होंने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद अभियुक्त के घर से बच्ची को गंभीर रूप से घायल और रक्तरंजित अवस्था में बरामद किया गया। इसके बाद बच्ची को धनियाखाली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को भीड़ से बचाया और गिरफ्तार कर लिया और घायल अवस्था में उसे चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटनास्थल पर पुलिस ने पिकेटिंग की और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
हत्या मामले में पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन
हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व डीएसपी (डी एंड टी) प्रियव्रत बक्सी ने किया। पुलिस ने 9 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की और 11 दिसंबर को आरोप तय किए गए। इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कुल 27 गवाहों की गवाही हुई। इसे लेकर बुधवार को चुंचुड़ा पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश चंद्रप्रभा चक्रवर्ती ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सरकारी वकील ने कहा कि यदि क्रिसमस की 7 दिनों की छुट्टी न होती, तो मामला और जल्दी निपट सकता था। पुलिस की सटीक और निष्पक्ष जांच की वजह से नए बीएनएस कानून के तहत इतनी तेजी से न्याय प्रक्रिया पूरी होना जा रही, जो कि एक मिसाल है।