कोलकाता सिटी

TBML सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई, ₹3.98 करोड़ की संपत्ति अटैच

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), कोलकाता के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint – PC) दायर की है। यह मामला ट्रेड-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) सिंडिकेट से जुड़ा है, जिसमें M/s Yecnail Enterprises Pvt. Ltd. तथा कई संबद्ध संस्थाएँ शामिल हैं।

शिकायत में यह विस्तार से बताया गया है कि कैसे शेल (काल्पनिक) आयात कंपनियों ने अतिमूल्यांकित आयात भुगतानों को विदेश भेजकर धन शोधन किया, जो कि सीमा शुल्क अधिनियम की धाराओं 132 और 135 के तहत अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न अपराध की आय (Proceeds of Crime – POC) थी।

जांच में एक उन्नत TBML तंत्र का खुलासा हुआ है, जिसमें एक सिंडिकेट ने शेल आयात कंपनियों का नेटवर्क तैयार कर उनका संचालन किया। इन कंपनियों ने कम मूल्य के पत्थरों को उच्च मूल्य वाले कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के रूप में घोषित किया। इसके लिए अतिमूल्यांकित (over-invoiced) आयात दस्तावेजों और सरकारी स्वीकृत मूल्यांकनकर्ताओं तथा कस्टम हाउस एजेंटों (CHA) की मिलीभगत से तैयार किए गए फर्जी मूल्यांकन रिपोर्टों का उपयोग किया गया।

भारत के भीतर धन को पहले कई शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाया (layering) गया और उसके बाद इसे आयात भुगतान के नाम पर विदेश भेजा गया। इस तरीके से सिंडिकेट ने वैध व्यापार के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध रूप से विदेश भेज दिए।

इस मामले में अस्थायी अटैचमेंट आर्डर (Provisional Attachment Orders) जारी किए गए हैं, जिनके तहत लगभग ₹3.98 करोड़ मूल्य की चल तथा अचल संपत्तियाँ—including एक आवासीय फ्लैट—कुर्क की गई हैं। ये संपत्तियाँ TBML गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय या उसके समान मूल्य की संपत्तियाँ पाई गई हैं, जिन्हें कई शेल संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया था।

अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों की संलिप्तता की जाँच तथा भारत और विदेश में अपराध की आय (POC) का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है।

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