कोलकाता : मंत्री अग्नि मित्रा पाल ने कहा कि डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले भू-स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। खाली जमीन खरीदकर उसे झाड़ियों से घिरा छोड़ने अथवा वहां जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होने देने वाले भू-स्वामियों को धारा 496 ए के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
मच्छरों के प्रजनन की आशंका वाले स्थानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी :
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डेंगू के मच्छरों के प्रजनन की आशंका वाले स्थानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि डेंगू नियंत्रण अभियान को आने वाले दिनों में अन्य विभागों के सहयोग से और व्यापक किया जाएगा। सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय कर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता और जनजागरूकता अभियान चलाने की योजना है।
गंदगी फैलाने पर 200 से 400 रुपये जुर्माना : सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर 1 सितंबर से 200 से 400 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। KMC, HMC, BMC समेत विभिन्न नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को जुर्माना वसूलने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए बाजारों में पर्यावरण अनुकूल थैलियों की वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। इनमें करीब एक रुपये में कॉर्नस्टार्च से बनी प्लास्टिक जैसी दिखने वाली थैली तथा 5 से 10 रुपये में कपड़े की थैली उपलब्ध कराई जाएगी। सड़कों पर थूकने, पेशाब करने, चिप्स के पैकेट या अन्य कचरा फेंकने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। सड़क पर थूकने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ उनसे ही उस स्थान की सफाई भी कराई जाएगी। कार्रवाई की वीडियोग्राफी कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात भी कही गई है। सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए सड़कों पर बायो-टॉयलेट और सामान्य शौचालयों की संख्या भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है।