फाइल फोटो 
कोलकाता सिटी

राजाकटरा में फायरिंग मामले में संदीप उपाध्याय दोषी करार

आज होगा सजा का ऐलान

दीपक, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : बड़ाबाजार इलाके में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और गोली चलाने के मामले में अदालत ने आरोपी संदीप उपाध्याय को दोषी करार दिया है। यह घटना 18 दिसंबर 2014 की रात को बड़ाबाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेताजी सुभाष रोड स्थित ''राजाकटरा'' की एक इमारत में घटी थी।

क्या है पूरा मामला?

स्पेशल पीपी अमलेंदु चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की रात करीब 9 बजे, उसी इमारत में रहने वाले संतोष सिंह ने अचानक पीछे से संदीप उपाध्याय को धक्का दे दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर संदीप उपाध्याय ने पिस्तौल निकाली और संतोष सिंह पर गोली चला दी। हालांकि, संतोष की किस्मत अच्छी थी कि गोली का निशाना चूक गया और वह सीधे दीवार पर जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े और आरोपी संदीप उपाध्याय को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ाबाजार थाने में इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश कौस्तुभ मुखर्जी की अदालत में विचाराधीन था। मुकदमे के दौरान अदालत में कुल 15 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। सरकारी वकील ने बताया कि सोमवार को अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर संदीप उपाध्याय को दोषी करार दिया। इस मामले में मंगलवार को सजा का ऐलान किया जाएगा।


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