फाइल फोटो 
कोलकाता सिटी

बिना बताए गैरहाजिर रहने पर सिविक वालेंटियर्स की होगी स्थायी बर्खास्तगी!

Deepak Mishra

कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलेंटियर्स के लिए जारी की नई एसओपी

वॉट्सऐप पर भेजी जाएगी नोटिस

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता :

कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलेंटियर्स के आचरण, कार्यप्रणाली और अनुशासन को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता, लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति और जबरन वसूली जैसे मामलों में सिविक वॉलेंटियर्स को स्थायी रूप से सेवामुक्त (डिमॉबिलाइज) किया जा सकेगा।आदेश के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (होम गार्ड ऑर्गनाइजेशन) को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। सिविक वॉलेंटियर के खिलाफ कार्रवाई के आधारों में कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीन आचरण, मामूली मामलों को छोड़कर अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता, बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, भ्रष्टाचार में शामिल होना और पुलिस सहायता के लिए तैनात वॉलेंटियर की गरिमा के विपरीत आचरण शामिल हैं। शारीरिक या चिकित्सकीय कारणों से अयोग्य पाए जाने तथा यूनिट प्रमुख द्वारा निर्धारित अन्य उचित कारणों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

सात दिन की लगातार अनुपस्थिति पर पहली नोटिस

एसओपी में अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है। बिना वैध अवकाश या सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सिविक वॉलेंटियर्स की दैनिक रिपोर्ट संबंधित थाना प्रभारी या यूनिट प्रभारी द्वारा डीसी (एचजीओ) को भेजी जाएगी। यदि कोई वॉलेंटियर लगातार सात दिनों तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित यूनिट की ओर से उसे पहली नोटिस जारी की जाएगी। यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके निजी वॉट्सऐप नंबर पर भी भेजी जा सकेगी। पहली नोटिस के सात दिन बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर दूसरी और अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। इसमें उससे पूछा जाएगा कि अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर उसे स्थायी रूप से सेवा से क्यों न हटाया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित यूनिट स्थायी डिमॉबिलाइजेशन की सिफारिश डीसी (एचजीओ) को भेजेगी, जहां अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

बीमारी और शोक की स्थिति में अनुपस्थिति पर विचार

आदेश में कहा गया है कि उचित पूर्व सूचना के साथ व्यक्तिगत बीमारी अथवा परिवार के किसी सदस्य या करीबी रिश्तेदार की मृत्यु के कारण हुई अनुपस्थिति पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी संबंधित यूनिट प्रभारियों को सिविक वॉलेंटियर्स के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट डीसी (एचजीओ) को भेजने का निर्देश दिया गया है। पुलिस आयुक्त के आदेश के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण में वॉलेंटियर्स की भागीदारी और प्रशिक्षण मानकों के पालन को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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