कोलकाता : नॉर्थ पोर्ट थानांतर्गत छोटेलाल घाट पर एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त विनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 6 महीने की जेल होगी। यह फैसला गुरुवार को नगर सत्र कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश पापिया दास ने सुनाया है। सरकारी वकील सैकत पांडेय ने बताया कि स्ट्रैंड रोड निवासी विनोद यादव ने नाबालिग के गंगा स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए बने कमरे में घुसकर उससे बलात्कार किया। पीड़िता के चीखने पर आसपास के लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया। नॉर्थ पोर्ट थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विनोद को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान 11 लोगों ने अपनी गवाही दी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर विनोद यादव को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।