चोरबागान के पूजा पंडाल के एग्जिट गेट का फाइल फोटो 
कोलकाता सिटी

चोरबागान भगदड़ : गिरफ्तार 8 आरोपियों की पुलिस हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ी

पूजा कमेटी के पदाधिकारियों की भूमिका की जांच जारी

Deepak Mishra

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा के सप्तमी के दिन भगदड़ में 19 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की पुलिस हिरासत अदालत ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बुधवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोबारा पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम राजकुमार सेओड़ा, शांतनु दुबे, बिप्लब मुखर्जी, कौशिक साहा, पिंटू दे, सुमन चक्रवर्ती, राजेश पाल और संजीव साहा हैं।

जमानत के लिए बचाव पक्ष की दलील

अदालत में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता यासीन रहमान, राजा सेनगुप्ता समेत कई वकीलों ने जमानत की मांग करते हुए विस्तार से दलीलें पेश कीं। वहीं, सरकारी वकील दीप नारायण पकड़ाशी ने आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी पूजा कमेटी से जुड़े हुए हैं और पदाधिकारी हैं। उनके अनुसार, घटना में प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका थी और वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, वे उचित हैं।

सीसीटीवी फुटेज की जांच, कई लोगों के बयान दर्ज

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई है। उन्होंने घटना को असाधारण बताते हुए कहा कि मामले की तह तक पहुंचने और जांच आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से फिर पूछताछ आवश्यक है। इसी आधार पर उन्होंने आठों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया। पुलिस अब मामले में आरोपियों की कथित भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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