हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कैमक स्ट्रीट में स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को दमकल विभाग की तरफ से दी गई नोटिस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बिल्डिंग की सातवीं और आठवीं मंजिल पर तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय स्थित है। जस्टिस कृष्णा राव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसले को आरक्षित कर लिया था। बृहस्पतिवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाया।
दमकल विभाग की तरफ से दी गई नोटिस में इन दोनों मंजिलों को असुरक्षित बताते हुए खाली किए जाने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि फायर फाइटिंग के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। यह नोटिस चार सितंबर को दी गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। पार्टी की तरफ से इसका जवाब भी भेजा गया था। जस्टिस राव ने दमकल विभाग को आदेश दिया है कि पेटीशनर के जवाब पर गौर किया जाए। पेटीशनर को एक नोटिस भेजने के बाद इन दोनों मंजिलों का नए सिरे से निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के बाद अगर दमकल विभाग को फायर फाइटिंग के लिए किए गए उपाय में कमी नजर आती है तो पेटीशनर को इस बाबत नोटिस दी जाए। इसके बाद पेटीशनर को इन कमियों को दूर करने का आदेश दिया जाए। अगर इसके बावजूद पेटीशनर कमियों को दूर नहीं करता है तो दमकल विभाग कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट किशोर दत्त ने सवाल किया था कि सिर्फ इन दो मंजिलों को ही नोटिस क्यों दी गई है, क्या बाकी मंजिलों में फायर फाइटिंग के लिहाज से सारे उपाय किए गए हैं।