फाइल फोटो 
कोलकाता सिटी

जोधपुर पार्क डकैती मामला : मणिपुरी उग्रवादी समेत तीनों दोषियों को 9 साल 1 महीने की कैद

लेक थाना इलाके के ज्वेलरी शोरूम में हुई थी डकैती

Deepak Mishra

कोलकाता : लेक थाना अंतर्गत जोधपुर पार्क स्थित एक नामी ज्वेलरी शोरूम में हुई दुस्साहसिक डकैती के मामले में सोमवार को अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई। अलीपुर के द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अर्कवती नियोगी ने तीनों दोषियों को 9 वर्ष 1 महीने की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सजा पाने वाले दोषियों के नाम सेन्जामद्रिन खुम्बा सिंह, राजेश सिंह उर्फ तंगराम चांद सिंह और निसाम इबांग तमबा सिंह हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोषी सेन्जामद्रिन खुम्बा सिंह का संबंध मणिपुर के एक उग्रवादी संगठन से है।

2017 में दिया था वारदात को अंजाम

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 27 अगस्त 2017 की है। हथियारबंद बदमाशों के एक गिरोह ने जोधपुर पार्क स्थित ज्वेलरी शॉप में घुसकर डरा-धमकाकर 800 ग्राम सोने के गहने लूट लिए थे और फरार हो गए थे। लुटे गए आभूषणों की कीमत लगभग 22 लाख रुपये आंकी गई थी।

सिलीगुड़ी और असम में भी दर्ज हैं मामले

शुरुआत में लेक थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन बाद में जांच का जिम्मा लालबाजार (कोलकाता पुलिस मुख्यालय) की एंटी-डकैती शाखा को सौंप दिया गया। मामले के जांच अधिकारी व वर्तमान में अलीपुर थाने के एडिशनल ओसी देबब्रत सिकदर के नेतृत्व में एंटी-डकैती शाखा की टीम ने एक-एक कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन तीनों के खिलाफ सिलीगुड़ी और असम में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशेष सरकारी वकील प्रशांत मजुमदार ने बताया कि इस मामले में कुल 25 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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