नयी दिल्ली/ रांची : सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला न्यायिक अधिकारी को छुट्टी देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड सरकार और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब तलब किया। महिला न्यायिक अधिकारी बच्चे की एकल अभिभावक हैं।
प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से संबंधित एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की याचिका का संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए 6 महीने की छुट्टी नहीं दी गयी। प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रतिवादी राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया जाए। न्यायालय उनकी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।