चाईबासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एक सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को जमानत दे दी।
राहुल गांधी के वकील प्रणव दरिपा ने कहा, राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था। सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मामला मानहानि से संबंधित है और इसे 2018 में दर्ज किया गया था।
यह मामला शुरू में रांची में दर्ज किया गया था और 2021 में चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया था। हमने हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी और हम हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यहां हैं।
हाई कोर्ट के एक अन्य वकील धीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सशर्त जमानत दी गई है। चाईबासा की सुप्रिया रानी तिग्गा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गांधी को मुकदमे में सहयोग करने को कहा है। अदालत ने राहुल गांधी को कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है।
कांग्रेस सांसद के वकील ने कहा, राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था जो मंजूर कर ली गई। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
राहुल गांधी ने 2 जून को झारखंड हाई कोर्ट में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था।