राजपाल यादव 
देश/विदेश

जमानत पर रिहा हुए राजपाल यादव

मिली है 6 महीने की सजा

नई दिल्ली : चेक बाउंस होने मामले में तिहाड़ जेल में 6 महीने की सजा काट रहे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को रिहा कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा किया। बता दें कि चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। जानकारी हो किसाल 2018 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, जहां उन्हें कई बार राहत मिली।

क्यों जाना पड़ा जेल : साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता-पता, लापता’ बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और राजपाल यादव को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। राजपाल समय रहते कर्ज की रकम नहीं लौटा सके। लोन लेते समय राजपाल ने जो चेक कंपनी को दिए थे वो बाउंस हो गए और राजपाल के खिलाफ मामले दर्ज हुआ। दोनों पार्टी के बीच समझौते के बावजूद पूरी पेमेंट नहीं हुई और समय के साथ ब्याज जुड़ता गया, जिससे कुल कर्ज काफी बढ़ गया।

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