देश/विदेश

औद्योगिक सम्पदाओं के अनधिकृत उपयोग के विरूद्ध चेतावनी

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : उद्योग विभाग ने देखा है कि डॉलीगंज, गाराचरामा और मीठाखाड़ी स्थित औद्योगिक सम्पदाओं (इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स) में कुछ उद्यमी अनधिकृत रूप से सड़कों, सेटबैक, नालियों और अन्य सामान्य क्षेत्रों जैसी साझा सुविधाओं का उपयोग वाहनों की पार्किंग, कचरा फेंकने और अन्य गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। सभी उद्यमियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गतिविधियों को सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार कड़ाई से उन्हें आवंटित स्थान के भीतर ही सीमित रखें और किसी भी सामान्य सुविधा या सरकारी भूमि का अनधिकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग न करें। उद्योग विभाग ने आम जनता को सूचित किया है कि औद्योगिक सम्पदा प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो औद्योगिक सम्पदा की सड़कों, नालियों, खाली सरकारी भूमि या किसी भी हिस्से का उपयोग वाहनों की पार्किंग, कचरा फेंकने या किसी अन्य अनधिकृत गतिविधि के लिए करता पाया जाएगा, वह वाहनों को हटाने, नीलामी और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई सहित सख़्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।


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