ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में ट्रेड लाइसेंस और तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों के अनुपालन को लेकर चलाए गए जांच अभियान में पांच दुकानें बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाई गईं। वहीं, दो अन्य दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला। यह संयुक्त जांच अभियान 4 सितंबर को युपिया और टिगडो इलाके में चलाया गया। अभियान के दायरे में होली किड्स पब्लिक स्कूल, यूरो किड्स प्री-स्कूल, न्योर्च और युपिया-II मार्केट के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। अभियान का नेतृत्व ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर सोरंग यापा ने किया।
पांच दुकानें बिना लाइसेंस मिलीं
जांच के दौरान अधिकारियों की टीम ने पाया कि पांच दुकानें आवश्यक ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित की जा रही थीं। इसके अलावा दो दुकानों के लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी थी। अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया और उन्हें नियमों के अनुरूप लाइसेंस लेने अथवा उसका नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया। दुकानदारों को 30 दिनों के भीतर वैध ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने या मौजूदा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में नियमों का पालन नहीं करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
स्कूलों के आसपास शराब और तंबाकू की बिक्री पर कार्रवाई
जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण से जुड़े नियमों की भी जांच की। इस दौरान स्कूल परिसर के पास स्थित कुछ दुकानों से तंबाकू उत्पाद और शराब जब्त की गई। कार्रवाई में व्हिस्की की नौ क्वार्टर बोतलें और बीयर के दो पैकेट जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लागू प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी
दुकानदारों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई कि स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का स्टॉक रखना, उनका प्रदर्शन करना या उनकी बिक्री करना प्रतिबंधित है। धिकारियों ने दुकानदारों को इस संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस संबंधी नियमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूक करना भी है।
दोबारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जांच टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में नियमों का दोबारा उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ अधिक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि विशेष रूप से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले दुकानदारों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ निगरानी बढ़ने के संकेत मिले हैं।