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किशोरी से रेप, 3 दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा

मेघालय की है घटना

शिलांग : मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक कोर्ट ने 2013 में 16 वर्षीया एक किशोरी से बलात्कार किए जाने के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एम के लिंगदोह ने गुरुवार को प्रत्येक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि राज रॉय, अशित चंदा और प्रसेनजीत दास को 2013 के इस मामले में ‘लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने’ का दोषी ठहराया गया। लड़की के पिता ने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2013 में शिलांग के सदर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और बाद में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग को लड़की के परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

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