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हैदराबाद में पेड़ों की कटाई पर 16 अप्रैल को होगी 'सुप्रीम सुनवाई'

तेलंगाना सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद के कांची गाचीबोवली में पेड़ों की कटाई से संबंधित उस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें न्यायालय ने तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास एक भूखंड पर से बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाने की ‘अनिवार्य आवश्यकता’ के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को दिए थे निर्देश

संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते 3 अप्रैल को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वहां पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि राज्य या किसी भी प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाएगी।

शीर्ष अदालत की 16 अप्रैल की वाद सूची के अनुसार, यह मामला न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाला है।

पहले भी 100 एकड़ वन क्षेत्र को नष्ट कर ‌दिया गया था

वन संबंधी मामलों में न्याय मित्र के रूप में सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर द्वारा मामले को संज्ञान में लाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वहां पहले ही लगभग 100 एकड़ क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। प्रथम दृष्टया यह इलाका जंगली जानवरों का निवास स्थान लगता है। जहां कई मोर, हिरण और पक्षी भी देखे गए थे।

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