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जब्त किए गए वाहन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रखे जा सकते: हाई कोर्ट

मुंबई में सड़कों पर वाहनों की भीड़ होने के कारण कोर्ट ने दियो निर्देश

मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि जगह की कमी से जूझ रही मुंबई में सड़कें अब लावारिस वाहनों के लिए ‘कब्रिस्तान’ नहीं बन सकतीं। इसी के साथ, हाई कोर्ट ने सभी थानों को स्पष्ट आदेश दिया कि वे ऐसे वाहनों के निपटान के लिए यातायात पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि ऐसे वाहनों को केवल ‘डंपिंग यार्ड’ में डाल देना पर्याप्त नहीं होगा तथा इनके निपटान के लिए निरंतर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह आदेश 8 मई को जारी किया गया। अदालत ‘मैराथन मैक्सिमा को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने हाउसिंग सोसाइटी के गेट के बाहर निकटवर्ती थाने द्वारा जब्त किए गए वाहनों को रखे जाने से बाधा उत्पन्न होने के बारे में चिंता थी।

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