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राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी देने अनुरोध किया है। सूत्रों ने
बताया कि सत्येंद्र जैन (60) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘पर्याप्त सबूत’ की मौजूदगी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया है।
ईडी ने सत्येंद्र पर हवाला सौदों से जुड़े धनशोधन के आरोप में मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। धनशोधन का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गयी प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि आय से कथित तौर पर अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के दौरान सत्येंद्र जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।

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