भोपाल में पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्ति विवाद के घेरे में! 
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भोपाल में छिन सकती है पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति!

कोर्ट ने मौका दिया लेकिन पटौदी परिवार ने नहीं पेश किया कोई दावा
भोपाल/मुंबई : जानलेवा हमले से उबर रहे सैफ अली खान के परिवार की भोपाल स्थित संपत्ति पर ख्घ्तरे के बादल मंडराने लगे हैं। टौदी परिवार के भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर साल 2015 से चल रहा स्टे खत्म हो चुका है। ऐसे में अब परिवार की करीब 15 हजार करोड़ की संपत्ति सरकारी कब्ज़े में आ सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था लेकिन परिवार की तरफ से अब तक कोई दावा पेश नहीं किया गया है।
शत्रु संपत्ति कानू के तहत चल रहा मामला
यह विवाद शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत चल रहा है, जो उन संपत्तियों को लेकर है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये लोगों ने यहां छोड़ी थीं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2015 में पटौदी परिवार को आदेश दिया था कि वे अपीलीय प्राधिकरण में जाकर अपना पक्ष रखें। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा अली खान और सब अली खान का नाम शामिल है। न्यायालय ने उन्हें 30 दिन का समय दिया था लेकिन अब ये मियादी खत्म हो चुकी है। अदालत के हाल के आदेश के बावजूद पटौदी परिवार ने अभी तक कोई दावा पेश नहीं किया है।
क्या है शत्रु संपत्ति कानून?
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में बनाया गया था। इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले लोगों की छोड़ी गयी संपत्तियां भारत सरकार के कब्जे में चली जाती हैं। इस कानून के अनुसार इन संपत्तियों पर कोई अन्य दावा नहीं कर सकता है। भोपाल के कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक 100 एकड़ में फैली ये संपत्ति पटौदी परिवार के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर लगभग डेढ़ लाख लोग रह रहे हैं।

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