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अब मोबाइल-इंटरनेट बिल पर मिलेगा GST का पैसा

नवान्न ने जारी किया निर्देश, सरकारी कर्मचारियों को राहत

प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट बिल के रिइम्बर्समेंट (खर्च वापसी) में GST की राशि भी अलग से दी जाएगी। नवान्न स्थित वित्त विभाग की ऑडिट शाखा द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि अब रिइम्बर्समेंट की निर्धारित सीमा (सीलिंग अमाउंट) में GST शामिल नहीं होगा यानी यदि बिल सीमा के भीतर है, तो उस पर लगे GST की राशि अतिरिक्त रूप से सरकार से वापस मिलेगी।

प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब यदि कोई प्रीपेड कर्मचारी बिल नहीं प्रस्तुत कर पाता, तो वह एक निर्धारित घोषणापत्र (प्रोफॉर्मा) भरकर क्लेम कर सकता है। इस फॉर्म में नाम, पद, वेतनमान और कार्यस्थल का उल्लेख करना होगा और संबंधित विभागीय प्रमुख या स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बाद रिइम्बर्समेंट मंजूर होगा। प्रीपेड रिचार्ज के मामले में उसी महीने को खर्च का महीना माना जाएगा।

इस निर्देश की प्रतिलिपि सभी ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंटेंट जनरल, रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीडीओ और विभागों के सचिवों को भेजी गई है और इसे विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय प्रीपेड कनेक्शन के बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनजर बेहद व्यावहारिक है।

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