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नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Krishna Das Parth

कोकराझार : असम के कोकराझार की विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 45 वर्षीय बोडियोट खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। विशेष न्यायाधीश नूरजमाल हक ने 29 सितंबर को मामले में फैसला सुनाते हुए खान को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। खान गोसाईगांव थाना क्षेत्र के कुसुखाटा गांव का रहने वाला है।

सुनसान जगह पर ले जाकर अपराध का आरोप

मामले के अनुसार, मार्च 2023 में खान कथित तौर पर 15 वर्षीय लड़की को एक सुनसान स्थान पर ले गया था। आरोप है कि वहां उसने लड़की के हाथ और मुंह को गमोचा से बांध दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे।

पॉक्सो कानून के तहत हुई सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने खान को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पॉक्सो कानून के तहत होने वाली न्यायिक कार्रवाई को रेखांकित करता है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत सजा सुनाई।

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