देश/विदेश

Pakistan News: तोशाखाना मामले में इमरान खान को नहीं मिलेगी सजा, इस्लामाबाद HC ने लगाई रोक

Web7

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान को मिली सजा पर रोक लगा दी है।

पाकिस्तान की सियासत मे फिर बदलाव आने की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना करप्शन केस में खान को राहत मिली है और अब वह जेल से बाहर आएंगे। मंगलवार (29 अगस्त) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इमरान को मिली सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। बता दें कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को तोशाखाना करप्शन केस में 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से वह जेल में बंद थे।

इस्लामाबाद HC ने रिहाई का दिया आदेश

इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान ने सजा के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
दो जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया।
कोर्ट ने अभी रिहाई का आदेश दिया है। इसके बाद विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह पता लगेगा कि क्या इमरान खान पब्लिक रैली कर सकते हैं और क्या वह आगे जाकर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं।

क्या है तोशाखाना करप्शन का मामला ?
इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते समय उन्हें कई देशों से महंगे गिफ्ट मिले थे। इसके बार में उन्होंने तोशाखाना विभाग को जानकारी नहीं दी थी। आरोप लगा कि उन्होंने गिफ्ट्स की बोली लगा दी और उसके बदले मिले पैसे को अपने पास रख लिया।
पाकिस्तान में नियम के अनुसार पीएम को कोई गिफ्ट मिले तो उन्हें तोशाखाना विभाग को इसकी सूचना दी जाती है। विभाग में जमा कराना होता है। पाकिस्तान में साल 2022 में सरकार बदलने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ और इमरान पर केस दर्ज हुआ।

SCROLL FOR NEXT