केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) केवल उन ग्राहकों पर लागू होता है जिन्होंने अब तक e-KYC नहीं कराया है। यदि कोई गैर-PMUY ग्राहक पहले से e-KYC कर चुका है, तो उसे दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभार्थियों को केवल साल में एक बार e-KYC करना होगा, और यह केवल आठवीं और नौवीं रिफिल पर लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सब्सिडी पाने के लिए जरूरी है।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि e-KYC घर बैठे मुफ्त में किया जा सकता है और इससे एलपीजी वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है, नकली ग्राहकों की पहचान होती है और एलपीजी का गलत उपयोग रोका जाता है।
वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹913 है। PMUY लाभार्थियों को ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलने के बाद उनका प्रभावी मूल्य ₹613 प्रति सिलेंडर होता है।