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हत्या मामले में प्रभावी पुलिस जांच से दोषी को आजीवन कारावास

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस ने थाना मायाबंदर में दर्ज एफआईआर के मामले में सफल जांच कर दोषी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 28 अप्रैल 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मायाबंदर की अदालत ने आरोपी को धारा 302 IPC के तहत आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना तथा धारा 326 IPC के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 28 सितंबर 2022 को तुगापुर-8 में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने धारदार हथियार से अपने परिवार के सदस्यों पर हमला किया, जिससे उसकी सास की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत के आधार पर थाना मायाबंदर में मामला दर्ज किया गया और तत्काल जांच शुरू की गई, जिसका नेतृत्व तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक उस्मान अली ने किया। उनकी सतर्कता, पेशेवर क्षमता और सूक्ष्म जांच के चलते महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिससे दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। यह सजा उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस की प्रभावी जांच और मजबूत अभियोजन का परिणाम है, जिससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।


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