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वेतन वृद्धि तिथि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मी पायेंगे ‘सांकेतिक वेतन वृद्धि’

जाने क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, भी पेंशन की गणना के उद्देश्य से सांकेतिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे। यह कदम इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के 20 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसरण में, उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाये, जो देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून/ 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके।

मौजूदा नियम कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को अपनी वेतन वृद्धि तिथि चुनने की अनुमति देते हैं। मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जैसा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक जनवरी या एक जुलाई को दी गयी सांकेतिक वेतन वृद्धि को केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही गिना जायेगा, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से। उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि एक मई 2023 को और उसके बाद एक वेतन वृद्धि देय होगी। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारी हैं।

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