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अनमोल अंबानी व RHFL पर 228 करोड़ बैंक धोखाधड़ी का CBI केस

CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और RHFL के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया है।

Bishakhaa Tiwari

नई दिल्ली : CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया है। इस धोखाधड़ी से सरकारी बैंक को 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CBI ने बैंक (पहले आंध्रा बैंक) की शिकायत पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जय अनमोल अनिल अंबानी और रवींद्र शरद सुधाकर के खिलाफ कार्रवाई की, जो दोनों RHFL के डायरेक्टर हैं।

शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने बिजनेस की जरूरतों के लिए मुंबई में बैंक की SCF ब्रांच से 450 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट ली थी। बैंक ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की शर्त रखी थी, जिसमें समय पर पेमेंट, ब्याज और दूसरे चार्ज देना और सिक्योरिटी की स्थिति और दूसरे जरूरी कागज समय पर जमा करना और बिक्री से मिली पूरी रकम बैंक अकाउंट के जरिए भेजना शामिल था।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी बैंक को किश्तें नहीं दे पाई और इसलिए, उस अकाउंट को 30 सितंबर, 2019 को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रांट थॉर्नटन (GT) ने 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2019 तक के रिव्यू पीरियड के लिए अकाउंट्स की फोरेंसिक जांच की, जिससे पता चला कि उधार लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया था और इसे फंड का डायवर्जन माना गया।

बैंक ने आरोप लगाया, "आरोपी लोगों ने कर्ज लेने वाली कंपनी के पहले के प्रमोटर/डायरेक्टर के तौर पर अकाउंट्स में हेराफेरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ज़रिए फंड का गलत इस्तेमाल किया और जिस मकसद के लिए फाइनेंस दिया गया था, उसके अलावा दूसरे मकसदों के लिए फंड को डायवर्ट/हस्तांतरित किया।"

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