जोधपुर : राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 में दुष्कर्म के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि सोमवार को एक जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। आसाराम ने 31 मार्च को अपनी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद एक अप्रैल को जोधपुर केंद्रीय कारागार में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो हाई कोर्ट ने निर्धारित की थीं। शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है।