सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम – श्री विजय पुरम में कथित क्यूनेट और विहान निवेश मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अपराध एवं आर्थिक अपराध पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 73/2026 के संबंध में सीआईडी ने निवेशकों और प्रभावित लोगों से सामने आकर जानकारी देने की अपील की है। यह प्राथमिकी 14 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(4) और 61(2) तथा पुरस्कार चिट और धन परिचालन योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 1978 की धाराओं 3, 4, 5 और 6 के तहत दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान आरोप सामने आए हैं कि क्यूनेट और विहान कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को नियमित अथवा साप्ताहिक आय, कमीशन और अधिक लाभ का आश्वासन देकर इस कारोबार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि लोगों को आर्थिक लाभ की उम्मीद में उत्पाद खरीदने और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उनसे बड़ी रकम एकत्र की गई।
जांच में कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 3.50 लाख रुपये तक निवेश किए जाने की जानकारी सामने आई है। आरोपों के अनुसार, श्री विजय पुरम और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न होटलों तथा अन्य स्थानों पर बैठकें और प्रचार गतिविधियां भी आयोजित की गई थीं। कुछ निवेशकों ने कथित रूप से वादा किया गया लाभ नहीं मिलने और अपनी राशि वापस प्राप्त करने में कठिनाई होने की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि इस मामले में अन्य लोग भी प्रभावित हुए हो सकते हैं।
सीआईडी ने कहा है कि मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की वास्तविक सीमा का पता लगाने, अन्य संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने और धन के लेन-देन की कड़ियों का पता लगाने के लिए सभी निवेशकों और प्रभावित लोगों की जानकारी आवश्यक है।
इस संबंध में विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, क्यूनेट तथा उनसे जुड़ी विपणन योजनाओं में निवेश करने वाले सभी लोगों और संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से 20 नवंबर तक अपराध एवं आर्थिक अपराध पुलिस थाने, सीआईडी कार्यालय, पुलिस गुरुद्वारे के सामने, श्री विजय पुरम में उपस्थित होने की अपील की गई है। इच्छुक व्यक्तियों को सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक जांच अधिकारी के समक्ष अपने निवेश का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।
निवेशकों से विहान कंपनी की ओर से जारी धन प्राप्ति प्रमाणपत्र अथवा बांड, बैंक खाते का विवरण, भुगतान रसीद, लेन-देन संबंधी जानकारी, पत्राचार और उपलब्ध अन्य दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है।
सीआईडी की ओर से बताया गया है कि संबंधित जानकारी सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद रफीक, जांच अधिकारी, मोबाइल नंबर 9476092160 अथवा निरीक्षक डी. जगदीश्वर राव, थाना प्रभारी, अपराध एवं आर्थिक अपराध पुलिस थाना, सीआईडी, मोबाइल नंबर 9474290250 को उपलब्ध कराई जा सकती है।