सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- श्री विजय पुरम के नगर क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए गति उल्लंघन पहचान कैमरे कार्यरत हो गए हैं। ये कैमरे निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलने वाले वाहनों की स्वतः पहचान कर उनकी तस्वीर दर्ज करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अंडमान जिले के उपायुक्त की अधिसूचना के अनुसार, नगर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं। हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जबकि स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड के लिए यह सीमा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारी मालवाहक वाहनों और यात्री बसों को भी अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की अनुमति है। वहीं, ऑटो रिक्शा के लिए अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
कैमरों के सक्रिय होने के बाद वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। तेज गति से वाहन चलाने पर चालक की पैदल यात्रियों, अन्य वाहनों और सड़क पर अचानक सामने आने वाली बाधाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे वाहन पर नियंत्रण खोने, दुर्घटना होने और गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कई मामलों में ऐसी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है।
निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हल्के मोटर वाहनों के लिए 1,500 रुपये तथा मध्यम और भारी वाहनों के लिए 3,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तीन महीने की अवधि के लिए वाहन चलाने का लाइसेंस निलंबित किए जाने का भी प्रावधान बताया गया है।
सड़क सुरक्षा से जुड़े इस कदम के तहत वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे कुछ मिनट बचाने के लिए अनावश्यक रूप से तेज गति से वाहन न चलाएं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय न केवल चालक, बल्कि वाहन में सवार यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण गंभीर चोट, स्थायी विकलांगता और जीवन की हानि जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले चालकों को आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
शहर में कैमरों के माध्यम से निगरानी शुरू होने के बाद यातायात नियमों का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की सड़कों को सुरक्षित बनाने में सहयोग देने की अपील की गई है।