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पोलाची यौन उत्पीड़न मामल में 9 दोषियों को उम्रकैद

सजा पाने वालों में एक अन्नाद्रमुक का पूर्व पदाधिकारी

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : पोलाची यौन उत्पीड़न एवं जबरन वसूली के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार सभी नौ लोगों को मामले के सामने आने के छह साल बाद मंगलवार को यहां एक महिला अदालत ने दोषी ठहराया और ‘मौत तक उम्रकैद’ की सजा सुनायी।

न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने सजा सुनाते हुए आठ पीड़िताओं को 85 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया। दोषी करार दिये गये रिश्वंथ उर्फ एन सबरीराजन, के थिरुनावुकारसु , एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन उर्फ मणि, पी बाबू उर्फ ‘बाइक’ बाबू, के अरुलानंथम , टी हारोनिमस पॉल और एम अरुणकुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच सेलम केंद्रीय कारागार से अदालत लाया गया। इन सभी की उम्र 30 से 39 वर्ष के बीच है।

अरुलानंथम अन्नाद्रमुक का पूर्व पदाधिकारी है। उसे अपराध में संलिप्तता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र मोहन ने संवाददाताओं से कहा कि सभी नौ दोषियों परआईपीसी की विभित्त धाराओं के तहत आरोप लगाये गये थे। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। मामले की गूंज तमिलनाडु विधानसभा में भी सुनायी दी थी। न्यायालय ने नौ लोगों पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चलती कार में छात्रा से रेप के बाद मामला सामने आया

मामला 24 फरवरी, 2019 को पहली बार तब सामने आया जब 19 साल की एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। उसने आरोप लगाया कि 12 फरवरी को पोलाची के पास चलती कार में चार लोगों ने उससे बलात्कार किया। उन्होंने इसका वीडियो बनाया, उसकी सोने की चेन लूट ली और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया। लड़की ने अपने परिवार को तब बताया जब बलात्कारियों ने वीडियो लीक करने की धमकी देकर उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। छात्रा दोषियों के खिलाफ बोलने वाली पहली पीड़ित थी। छात्रा की शिकायत के बाद 2019 में सभी युवकों को गिरफ्तार किया गया था। तब से सभी सलेम सेंट्रल जेल में बंद है। युवकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न, रेप, गैंगरेप और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। एजेंसियां

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