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3600 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले के पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा है। पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी कर रहे हैं। चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब दाखिल करें।' कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है। जेम्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के 25 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 25 सितंबर के आदेश में मामले में जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। हाई कोर्ट ने पहले जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जब उसकी पिछली जमानत याचिकाएं खारिज की गयी थीं, तब से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। वह इस मामले में जांच के दायरे में आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है, जबकि अन्य दो बिचौलिए गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं। सीबीआई के आरोपपत्र में आरोप है कि 8 फरवरी, 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ। ईडी ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ धनशोधन से जुड़े एक मामले में दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से 3 करोड़ यूरो (करीब 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2023 को जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसकी यह दलील भी खारिज कर दी थी कि उसने इन मामलों में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने मार्च, 2022 में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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