Home slider

संवेदनशील पदों पर दो साल से अधिक नहीं रहेंगे अधिकारी

राज्य सरकार ने जारी किए नए तबादला नियम

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य सरकार ने फील्ड स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों का निर्धारित अवधि के बाद अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। जारी नियमों के अनुसार, राजस्व संग्रह जैसे संवेदनशील कार्यों से जुड़े अधिकारियों को एक ही पद पर अधिकतम दो वर्ष तक ही रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में भी कोई अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय तक उसी पद पर नहीं रह सकेगा। अन्य फील्ड स्तर के अधिकारियों के लिए सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि, किसी भी स्थिति में उनका कार्यकाल चार वर्ष से अधिक नहीं होगा। नई तबादला नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। हालांकि, जो अधिकारी सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पहले की अवधि में होंगे, उन्हें इस नियम से छूट दी जा सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक एक ही अधिकारी के बने रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।


SCROLL FOR NEXT