कोलकाता: BJP कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र की सत्ता पर काबिज BJP सरकार पर अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। अब BJP ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। BJP की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP को अपने अगले आदेश तक TMC के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से लगा दी थी। TMC बनाम चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने फैसला सुनाते हुए भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ TMC की ओर से दायर शिकायतों का निपटारा करने में नाकाम रहने पर चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने EC को लगाई थी फटकार
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में बुरी तरह नाकाम रहा है। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग समय सीमा के TMC की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। कोर्ट हैरान है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान किया गया तो उसका क्या मतलब रह जाएगा और समय सीमा में आयोग की नाकामी के कारण ये अदालत रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।