नई दिल्ली: बीते कई दिनों से गंगाजल पर जीएसटी को लेकर राजनीति हो रही थी। बताया जा रहा था कि जीएसटी काउंसिल ने गंगाजल पर 18 फीसद जीएसटी लगा दिया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडॉयरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने इसको लेकर गुरुवार(12 अक्टूबर) को स्पष्टीकरण दिया है। उनके मुताबिक गंगाजल और दूसरे पूजा आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगाई गई है।
'पूजा सामाग्री पर नहीं लगता GST'
वित्त मंत्रालय की ओर मिली जानकारी के मुताबिक गंगाजल और पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले आइटम्स जीएसटी से बाहर हैं। साल 2017 में जीएसटी काउंसिल 14वीं, 15वीं बैठक हुई थी। उस समय पूजा सामाग्री पर जीएसटी लगाए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी और सर्वसम्मति से इसे बाहर रखने का फैसला हुआ था। उसके बाद से इन सामाग्रियों पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाली कई और चीजें जैसे काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अल्ता पर भी टैक्स नहीं लगता है।
सितंबर में 1.63लाख करोड़ GST कलेक्शन
इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि सितंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 10.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह रकम 1.63 लाख करोड़ है। अगर इसकी तुलना अगस्त महीने से करें तो जीएसटी कलेक्शन में 2.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। जीएसटी में सुधार प्रक्रिया को बढ़ाए जाने की कोशिश लगातार जारी है।