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FSSAI: खाद्य पदार्थों की तापमान नियंत्रित ढुलाई अनिवार्य

FSSAI का निर्देश: खोया, पनीर, मांस और मछली का परिवहन नियंत्रित तापमान में करें

Muskan Lall

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य कारोबार संचालकों (FBOs) को खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण और परिवहन निर्धारित तापमान पर करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमों के पालन पर कड़ी निगरानी रखने और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने को कहा है।

FSSAI ने रविवार को जारी एडवाइजरी में कहा कि इन खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर नहीं रखने से उनमें सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं और उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्राधिकरण के अनुसार, खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की खरीद और स्रोत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक डिलीवरी होने तक पूरी सप्लाई चेन में निर्धारित तापमान बनाए रखना होगा। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 में निर्धारित स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

FSSAI ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों का परिवहन केवल साफ, ढके हुए और स्वच्छ वाहनों में किया जाए। कारोबारियों को खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करने और भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग तथा परिवहन के दौरान उत्पादों को धूल, नमी, कीटों, भौतिक नुकसान और अन्य खाद्य पदार्थों से होने वाले संदूषण से बचाने को कहा गया है।

इसके अलावा, खाद्य कारोबार संचालकों को खेप से संबंधित रिकॉर्ड और ट्रेसबिलिटी की जानकारी बनाए रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें इनवॉइस और अन्य संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। प्राधिकरण ने सभी संबंधित कारोबारियों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।

FSSAI ने राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और अपने क्षेत्रीय निदेशकों से संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण और परिवहन जांच के दौरान सतर्क रहने के निर्देश देने को कहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य पदार्थों को जब्त करने और नष्ट करने सहित उचित कार्रवाई की जा सकती है।

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