अनिल अंबानी 
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अनिल अंबानी 14 को फिर तलब, ईडी धन शोधन मामले में करेगा पूछताछ

ईडी ने अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच में 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है

नयी दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को अगले सप्ताह एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एजेंसी ने 66 वर्षीय उद्योगपति से अगस्त में पूछताछ की थी।

सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी ने हाल ही में अंबानी की समूह कंपनियों के खिलाफ जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने मंगलवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की से समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं, जो कि समाधान पेशेवर और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में हैं।

जांच एजेंसी ने 31 अक्टूबर को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 42 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए चार अलग-अलग अस्थायी आदेश जारी किए। इसमें 66 वर्षीय अंबानी के मुंबई के पाली हिल स्थित पारिवारिक घर के अलावा उनकी समूह कंपनियों की अन्य आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं। यह कुर्की रिलायंस कम्युनिकेशंस और उससे संबंधित कंपनियों से जुड़े मामलों से जुड़ी है। ये मामले 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए ऋण का कथित रूप से दुरुपयोग से संबंधित हैं।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. और रिलायंस पावर लि. दोनों ने 29 अक्टूबर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा मूल्य निर्धारण और बाजार में हेराफेरी के एक व्यवस्थित अभियान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करायी है। रिलायंस समूह की दो प्रमुख कंपनियां-रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और रिलायंस पावर लि.-पूरी तरह से ऋण मुक्त हैं, जिन पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई बकाया ऋण नहीं है।

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