राजेश, सन्मार्ग संवाददाता
बीरभूम : पुलिस ने बुधवार को विवादित पत्थर व्यापारी टुलु मंडल को घोषित अपराधी बनाने के लिए सिउड़ी कोर्ट में अर्जी दी। इससे पहले, 11 अगस्त को कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था और उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था। उसे 14 सितंबर, 2026 तक खुद पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह नहीं आया। पुलिस ने हाई कोर्ट से टुलु मंडल की अर्जी खारिज होने के बाद उठाया है। हालांकि, जज ने आज इस अर्जी के आधार पर कोई आखिरी आदेश नहीं दिया। वहीं जब आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय मांगा, तो जज ने कहा कि अर्जी तभी स्वीकार की जाएगी जब वह खुद पेश होगा। दूसरी ओर, कोर्ट ने इसी मामले में अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को दो दिन की पुलिस कस्टडी का आदेश दिया है।