आसनसोल : आसनसोल पुलिस लाइन स्थित शरद मंच में गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस जागरूकता कार्यक्रम में पीएम राहत कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मौके पर एडीपीसी के डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश ने कार्यक्रम में मोजूद सभी पुलिस अधिकारी एवं ट्रक एसोसिएशन से संबंधित सभी पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार के बारे में बताया।
लोगों को बताई गई मुख्य विशेषताएं
डीसी ट्रैफिक ने बताया कि प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन होगा, चाहे दुर्घटना किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई हो। यह उपचार कवर उन सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं में शामिल हैं। प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को नामित अस्पतालों में 24 घंटे तक का स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट 112 ERSS प्लेटफॉर्म पर दर्ज होने से लेकर पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने, इलाज, पुलिस वेरिफिकेशन, क्लेम की प्रोसेसिंग और आखिरी भुगतान तक हर चरण का एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क दुर्घटना, गाय से संबंधित होने वाली दुर्घटना, चालान काटे जाने को लेकर कई सवाल किए, जिसे डीसी ट्रैफिक ने समझाते हुए सटीक उत्तर दिया।
लोक अदालत के बारे में बताया गया
लोक अदालत की सेक्रेटरी आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि इस साल की पहली लोक अदालत 13 जून को होने वाली है, जहां मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जो मामले लंबित हैं, उसका फैसला एक दिन में सुनाया जायेगा।
मौके पर रही इनकी उपस्थिति
इस मौके पर एसीपी ट्रैफिक आसनसोल विश्वजीत साहा, टीआई-1 राशेल परवेज, टीआई-2 राणा अंबिका दत्ता, टीआई-3 प्रबीर दत्ता, टीआई एडीपीसी अंशुमन चक्रवर्ती, ट्रैफिक कंट्रोल ओसी मनोज कुमार ठाकुर, विभिन्न थाना ट्रैफिक के ओसी संदीप सोम, चिरणजीव गुहा रॉय, एआर खान, संजय भगत, बिनय लायक, प्रंशातो कुमार माजी, मोहम्मद अशराफूल इस्लाम तथा अन्य थानों के ओसी एवं एसआई सहित ट्रक एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।