सूरज, सन्मार्ग संवाददाता
आसनसोल : आसनसोल महकमा शासक कार्यालय की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतब है कि सदम ऑफिस के हॉल में बैठक कर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि यदि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग एसडीएम (SDM) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानून के तहत बच्चों को अपने माता-पिता को हर महीने मेंटेनेंस देना अनिवार्य है। मौके पर SDM साधन देबनाथ ने मौजूद लोगों से कहा कि BSW सेक्शन की सेवाओं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और वन स्टॉप सेंटर के बारे में लोगों को जानकारी दी । आगे कहा कि इस तरह के प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और इस साल आए सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। साथ ही बैठक में TELE - MANAS के बारे में बताया गया। मौके पर मौजूद DLSA के सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि बैठक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में लोगो को जानकारी दी गई। बुजुर्गों को कानून के तहत कौन-कौन सी सुविधाएं, भरण-पोषण भत्ता और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि प्रताड़ित होने पर बुजुर्ग एसडीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या है TELE - MANAS ?
टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स(TELE - MANAS) है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है,14416 इसका टोल-फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप दिन-रात कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो पूरी तरह मुफ्त है। अगर किसी को तनाव, डिप्रेशन, घबराहट, नींद न आना, अकेलापन या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है तो ट्रेंड काउंसलर से बात कर सकते हैं और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सीनियर सिटीजन के लोगों ने कहा कि इस कानून के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी बुजुर्ग असहाय न रहे और उन्हें कानूनी सहायता मिल सके। इस मौके पर BSW, CMOH विभाग के अधिकारी और कई NGO के प्रतिनिधि मौजूद थे।